बिहार राज्य के जमुई जिले अंतर्गत गिद्धौर प्रखंड से निकिता कुमारी मोबाइल वाणी के माध्यम से बता रहे है, कि पिता की संपत्ति में बेटियों को पूरा अधिकार है। संसोधित कानून यह गारंटी देता है कि बेटी भी जन्म से ही साझीदार होगी और उसके भी उसी तरह के अधिकार और उत्तरदायित्व होंगे, जैसे बेटे के होते हैं। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपने एक फैसले में ये साफ कर दिया कि यह कानून सभी महिलाओं पर समान रूप से लागू होता है, भले ही उनका जन्म सन 2005 के पहले ही क्यों ना हुआ हो। कोर्ट ने कहा कि हिंदू उत्तराधिकार कानून सन 2005 के पहले दायर और कानून बनने के बाद लंबित संपत्ति से जुड़े सभी मामलों में लागू होता है।यह बदलाव विशेषकर बेटियों को समान अधिकार देने की बढ़ती जरूरत को ध्यान में रखते हुए किया गया है।