जिला मधुबनी के खजौली प्रखंड से रामाशीष सिंह मोबाइल वाणी के माध्यम से कहते है कि इन दिनों बिहार राज्य में सरकार की अव्यवस्था के कारण मुखिया और वार्ड सदस्यों के बीच अधिकारों को लेकर टकराव की स्थिति बनी हुई है।अधिकार की बातें प्रायः हर व्यक्ति करते है लेकिन यह नहीं जानते की कर्तव्य की दुनिया में अधिकार का महत्व है।अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं।मुखिया एवं वार्ड सदस्यों को गत वर्ष शपथ ग्रहण के पश्चात प्रशिक्षण हुआ था जिसमें उन्हें अधिकार एवं कर्तव्यों की जानकारी दी गयी थी।यदि उनकी जानकारी अधूरी है तो उन्हें बिहार पंचायत अधिनियम का गहन अध्यन करना चाहिए।पंचायत में सभी विकास कार्यों का निर्णय ग्राम पंचायत वार्ड सदस्यों की बैठक में लिया जाता है जिसमे वार्ड सदस्यों की भी सहभागिता होती है।पंचायत में सभी विकासात्मक कार्य का निर्णय वार्ड सदस्यों की बैठक,वार्ड सभा एवं ग्राम सभा में लिया जाना है और उनका निर्णय सामूहिक होता है।पंचायत अधिनियम में वार्ड समिति का प्रावधान नहीं है.मुखिय एवं वार्ड सदस्य दोनों जन प्रतिनिधि हैं और दोनों जन प्रतिनिधियों को अपने-अपने कर्तव्यों का पालन परस्पर सहयोग से कर रहे है