आपको बताना चाहते हैं कि साईकिल रिक्शा चालकों को भी शहरों में रिक्शा चलाने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत होती है, बिना लाइसेंस के रिक्शा चलाने पर शहर की यातायात पुलिस उनके रिक्शे का चालान या फिर ज़ब्त भी कर सकती है। रिक्शे के लाइसेंस के लिए रिक्शा चालक को शहर के नगर निगम या नगरपालिका कार्यालय में आवेदन करना होता है। उनके आवेदन और काग़ज़ातों की जाँच के बाद सम्बन्धित अधिकारी रिक्शे का पंजीयन कर उसे एक पंजीयन नम्बर प्रदान कर उसे चलने के लिए एक रूट निर्धारित करता है। रिक्शा चालक को उस पंजीयन नम्बर को रिक्शे के पीछे लिखवाना होता है और निर्धारित रूट पर ही रिक्शा चलाना होता है। निर्धारित रूट से अलग रूट पर रिक्शा चलते पाए जाने पर उसके चालान और ज़ब्ती की कारवाई भी हो सकती है।
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आपको बताना चाहते हैं कि साईकिल रिक्शा चालकों को भी शहरों में रिक्शा चलाने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत होती है, बिना लाइसेंस के रिक्शा चलाने पर शहर की यातायात पुलिस उनके रिक्शे का चालान या फिर ज़ब्त भी कर सकती है। रिक्शे के लाइसेंस के लिए रिक्शा चालक को शहर के नगर निगम या नगरपालिका कार्यालय में आवेदन करना होता है। उनके आवेदन और काग़ज़ातों की जाँच के बाद सम्बन्धित अधिकारी रिक्शे का पंजीयन कर उसे एक पंजीयन नम्बर प्रदान कर उसे चलने के लिए एक रूट निर्धारित करता है। रिक्शा चालक को उस पंजीयन नम्बर को रिक्शे के पीछे लिखवाना होता है और निर्धारित रूट पर ही रिक्शा चलाना होता है। निर्धारित रूट से अलग रूट पर रिक्शा चलते पाए जाने पर उसके चालान और ज़ब्ती की कारवाई भी हो सकती है।
Nov. 3, 2020, 4:42 p.m. | Tags: int-PAJ transport