बिहार राज्य के गोपालगंज ज़िला से गौरव पांडेय ,साझा मंच मोबाइल वाणी के माध्यम से यह जानकारी चाहते है कि जो विकलांगों को राशन मिलना था ,उसमे राशन कार्ड नहीं बनने पर आधार और विकलांगता सर्टिफिकेट के आधार पर राशन मिल सकता है। क्या यह जानकारी सही है ?

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आपको बताना चाहते हैं कि हमारी सूचना के अनुसार आपको बिहार राज्य सरकार की सार्वजनिक राशन वितरण प्रणाली के माध्यम से राशन की सुविधा का लाभ लेने के लिए अनिवार्य रूप से राशन कार्ड बनवाना होगा। अधिक जानकारी के लिए अंत्योदय कार्ड से सम्बन्धित सर्कुलर और अन्य जानकारियों हेतु आप बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री द्वारा मार्च, 2020 में जारी किए गए मोबाईल नम्बर- 943-180-0962, 947-001-7745, 947-027-9066, और लैंड लाइन नंबर 0612-250-7098 / 221-7636 या फिर नेशनल फ़ूड सिक्योरिटी पोर्टल, भारत सरकार द्वारा बिहार के लिए जारी टोल फ़्री नम्बर- 1800-425-2977 पर कॉल कर अधिक जानकारी ले सकते हैं।
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Sept. 9, 2020, 5:57 p.m. | Tags: disability   int-PAJ   PDS   UID