उत्तर प्रदेश राज्य के ग़ाज़ीपुर जिला से हमारे श्रोता फुलमुहाम्मद साझा मंच मोबाइल वाणी के माध्यम से जानना चाह रहे है कि दिव्यांगों का राशन कार्ड कैसे बनता है ?

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आपको बताना चाहते हैं कि सरकार अत्यंत ग़रीब परिवारों और दिव्यांगों की खाद्य एवं सामाजिक सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए उनके कल्याणार्थ अंत्योदय राशन कार्ड जारी करती है, जिसके माध्यम से उन्हें हर महीने दो और तीन रुपए प्रति किलो की न्यूनतम क़ीमत पर सरकारी राशन की दुकानों से अन्न और अन्य सुविधाएँ दी जाती हैं। इसके माध्यम से सरकार द्वारा ग़रीबों के हितार्थ चलायी जा रही अधिकांश योजनाओं का लाभ लिया जा सकता है। इस कार्ड को ऑनलाइन और ऑफ़लाइन दोनों तरीक़ों से बनवाया जा सकता है। ऑनलाइन बनवाने के लिए अपने राज्य के सम्बन्धित विभाग की वेबसाईट पर दिए गए आवेदन पत्र को डाउनलोड कर सभी ज़रूरी विवरण भरकर अपनी चालीस प्रतिशत से अधिक की विकलांगता-प्रमाण पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज़ों को संलग्न कर उसे निकटतम राशन कार्ड कार्यालय में जमा कर दें। अगर आपके दिए गए दस्तावेज़ों और आवेदन पत्र में दिए गए विवरणों की सत्यता प्रमाणित हो जाती है, तो एक महीने के भीतर आपका राशन कार्ड आपके घर के पते पर पहुँच जाएगा। इसके साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज- विकलांगता प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, किराए के मकान हेतु किरायानामा, आयु प्रमाण पत्र, किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित फ़ोटोग्राफ़्स, परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड इत्यादि की ज़रूरत पड़ेगी। ऑफ़लाइन बीपीएल कार्ड बनवाने हेतु आप अपने शहर के सर्किल कार्यालय या ग्राम पंचायत से आवेदन पत्र लेकर उपरोक्त बताए गए दस्तावेज़ों को संलग्न करते हुए उसे सही तरीक़े से भरकर जमा कर दें। इसके एक महीने के बाद आप जाकर वहीं से अपना राशन कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश का हेल्पलाइन नम्बर है- 1967 और 1800-1800-150, धन्यवाद।साथ ही अच्छा होगा अगर आप इस तरह के प्रश्न हमारी वाणी के नंबर 926-634-4222 पर कॉल करके पूछेंगे ।
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Sept. 4, 2020, 6:11 p.m. | Tags: disability   int-PAJ   PDS