धनबाद से फर्केश्वर महतो झारखण्ड मोबाइल वाणी के माध्यम से कहना चाहते है की 1 जुलाई से शिक्षा का अधिकार लागू किया गया है।इस अधिनियम के लागू होने से बाल क्ष्रम और अशिक्षा पर काबू पाया जा सकेगा। इस अधिनियम के अंतर्गत 0 -14 तक के आयु के बच्चो को स्कूल भेजना अनिवार्य होगा। बच्चो को स्कूल तक लाने के लिए मध्यं भोजन और सायकिल आदि का प्रावधान किया गया है।
