गिरिडीह: राजेश कुमार ने झारखण्ड मोबाइल वाणी को बताया कि जिला एवं सत्र न्यायधीश तृतीय प्रदीप कुमार चौबे की अदालत ने विवाहिता के हत्या की दोषी पातीं और ससुर को भारतीय दंड सहिता के धारा 302/34 में दोषी ठहराते हुए 5000 रूपए जुरमाना सहित सश्रम उम्रकैद की सजा सुनाई है.न्यायालय ने यह फैसला धनवार थाना कांड संख्या 122/2009,दिनांक 25-6-2009 में सुनाया है.यह मामला 24 जून 2009 की है जब निर्मला देवी नमक विवाहिता की हत्या ससुराल वालों ने कर दी थी.