देवघर: गोपाल शर्मा ने झारखण्ड मोबाइल वाणी को बताया कि देवघर व्यवहार न्यायालय ने महिला से छेड़खानी के मामले में एक आरोपी मनोज सिंह को दोषी करार देते हुए एक साल की साझा सुनाई है.छेड़खानी की यह मामला 14 अगस्त 2009 को मोहनपुर थाना क्षेत्र कावड़िया पथ में हुआ था. पीड़िता गिरिडीह के जमुवा थाना क्षेत्र की रहने वाली थी.पीड़िता के साथ यह घटना उस समय हुआ था जब वह अपने पिता के साथ मेले दुकान चला रही रही थी.इस घटना के सम्बन्ध में मोहनपुर थाना के कांड संख्या 164/9 दर्ज किया गया था.जिसमे भादवी की धारा 354 और 379 लगाई गई थी.अन्तत: आरोपी धारा 354 के दोषी पाया गया और सजा सुनाई गई.