बिहार राज्य के नालंदा जिले के थरथरी पंचायत के रंजीत कुमार जो एचएनएस एमआरपी के पद पर कार्यरत है बताना चाह रहे है कि लड़कियों की शादी की उम्र 18 से 2 वर्ष कर दी गयी है ये संविधान लागू करना जरुरी है क्यूंकि अगर 18 वर्ष में लड़कियों की शादी कर दी जाती है तो वो जल्दी हो जाती है और 21 वर्ष में अगर लड़कियों की शादी की जाये तो वो परिपक्क्व हो जाती हैं।