बिहार राज्य के नालंदा जिला के हरनौत प्रखंड से संतोष कुमार मंडल जीविका मोबाइल वाणी के माध्यम से कहते है कि आयकर विभाग ने स्थायी खाता संख्या (पैन) आवेदन में आवेदक के पिता-माता के अलग होने की स्थिति में पिता का नाम देने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। न्यूज एजेंसी भाषा के मुताबिक आयकर विभाग ने एक अधिसूचना के जरिये आयकर नियमों में संशोधन किया है। विभाग ने कहा है कि अब आवेदन फॉर्म में ऐसा विकल्प होगा कि माता-पिता के अलग होने की स्थिति में आवेदक मां का नाम दे सकता है। अभी पैन आवेदनों में पिता का नाम देना अनिवार्य है।यह नया नियम नियम पांच दिसंबर से लागू होगा।
