जिले में शराबबंदी के विशेष न्यायाधीश एडीजे द्वितीय राजीव कुमार ने शुक्रवार को जिले में देसी शराब के तीन शराब तस्करों को दोषी पाते हुए छ-छ साल का सश्रम कारावास और तीन तीन लाख रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर दो साल और जेल में रहने का आदेश दिया है। यह तीनों शराब का निर्माण कर बिक्री करने वाले कोरमा थाना क्षेत्र के मुरारपुर गांव के लड्डू राम के पुत्र घनश्याम राम तथा स्वर्गीय ब्रह्मदेव राम के पुत्र डीस दाढ़ी और सूबे उर्फ़ सुरेश दाढ़ी हैं। इन लोगो को देसी शराब का माफिया माना जाता है। इन शराब तस्करों ने पुलिस और उत्पाद विभाग के नाक में दम कर रखा था। इन लोगों के खिलाफ अभी भी न्यायालय में एक दर्जन से ज्यादा शराब तस्करी के मामले लंबित हैं। न्यायालय में इन लोगो ने न्याधीश से कमसेकम सजा दिए जाने की प्रार्थना की। इस खबर को सुनने के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।