जिला के शेखोपुरसराय थाना क्षेत्र के पांची गांव में एक व्यक्ति की हुई हत्या के मामले में तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय सिंह के न्यायालय द्वारा पांच लोगों को दस-दस साल की कैद की सजा सुनाई गई है ।साथ ही सजा पाए सभी लोगों पर 25-25 सौ रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर छःमाह की अलग से सजा काटनी होगी। कांड के अपर लोक अभियोजक शंभू शरण सिंह ने बताया कि वर्ष 2012 में पांची गांव के उदय नारायण प्रसाद की हत्या की गई थी। जिसके बाद मृतक के पिता महेंद्र महतो द्वारा गांव के ही मथुरा प्रसाद, मुनैय प्रसाद ,दिनेश महतो, सुनील प्रसाद एवं महेश पांडे के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था। उन्होंने बताया कि इस मामले में अभियोजन द्वारा दस गवाहों को प्रस्तुत किया गया। जिसके बाद न्यायालय द्वारा सभी लोगों को गैर- इरादतन हत्या का दोषी पाते हुए सजा सुनाई गई है। उन्होंने कहा कि घटना से पूर्व पांची गांव में ढेलवां पोखर की खुदाई में विवाद हुआ था। जिसके बाद अभियुक्तों द्वारा मृतक के परिवार को जान मारने की धमकी दी गई थी। विवाद के एक सप्ताह बाद हत्या की घटना की गई। उन्होंने कहा कि अभियुक्तों द्वारा मध्य विद्यालय पांची के छत पर ईट पत्थर से मृतक के साथ मारपीट की गई और छत से जख्मी हालत में नीचे फेंक दिया गया। बाद में इलाज के क्रम में उदय नारायण की मृत्यु हो गई। सजा सुनाए जाने से पहले पहले न्यायालय ने 25 मार्च को सभी अभियुक्तों को दोषी करार दिया था। जिसके बाद पांच व्यक्तियों को मंगलवार को सजा सुनाई गई है।विस्तृत जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।