शराबबंदी के विशेष न्यायाधीश एडीजे राजीव कुमार ने शराब पीने के मामले में दोषी पाते हुए एक व्यक्ति को 50 हज़ार रुपए का जुर्माना की सजा सुनाई। दोषी शराब पीने वाला शेखपुरा जिला के कोरमा थाना क्षेत्र के चुन्नीपुर का रहने वाला अजय राम उर्फ़ अजय कुमार है। न्यायालय से सजा पाने के बाद राजा 50 हजार रुपए जमा करने के बाद उसे मुक्त कर दिया गया। जानकारी देते हुए उत्पाद अधिनियम के विशेष लोक अभियोजक शांतिदेवी ने बताया कि 29 जून 2019 को कोरमा थाना पुलिस ने राजेश्वर राम के पुत्र अजय राम को शराब के नशे में गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद उसके शरीर में ब्रेथ एनालाइजर से जांच करने के बाद अल्कोहल की भारी मात्रा पाई गई थी। न्यायलय के समक्ष प्रस्तुत गवाहों के बयान के मद्देनजर उसे दोषी पाते हुए एडीजे राजीव कुमार ने 50 हज़ार रुपए का जुर्माना लगाया। उन्होंने बताया कि शराब के नशे में लोगो को गली गलौज करने पर ग्रामीणों ने इस सम्बन्ध में पुलिस को इसकी सूचना दी थी।विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।