उत्पाद अधिनियम के विशेष न्यायाधीश एडीजे राजीव कुमार ने शराब पीने वाले एक युवक को दोषी पाए जाने के बाद 50 हज़ार रुपए का अर्थ दंड सुनाया। अर्थदंड की राशि नहीं देने के पर दोषी को 3 माह के कारावास की सजा सुनाई और भुगतने का आदेश दिया। इस संबंध में शराब अधिनियम के विशेष लोक अभियोजक संजय कुमार ने बताया कि दोषी शराब पीने वाला व्यक्ति महेंद्र केवट सदर प्रखंड के पचनाहट्टी का रहने वाला है। उत्पाद दरोगा अरुण कुमार ने उसे 16 नवंबर 2017 को शराब के नशे में गिरफ्तार किया था । उत्पाद विभाग ने जांच के दौरान उसके शरीर में 55.3 मिलीग्राम अल्कोहल की मात्रा पाई थी। बाद में दोषी के जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर उसे जेल भेज दिया गया। विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि न्यायालय के इस निर्णय से जिले में शराब सेवन की घटनाओं में कमी आएगी।पूरी खबर सुनने के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।