बिहार राज्य से सुनील कुमार मोबाइल वाणी के माध्यम से कह रहे है कि शराबबंदी और उत्पाद अधिनियम के विशेष न्यायाधीश एडीजे द्वितीय राजीव कुमार ने शुक्रवार को शराब के नशे में गिरफ्तार 2 लोगों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। इसमें एक होमगार्ड का जवान भी शामिल है। न्यायालय ने दोनों आरोपी को दोष सिद्ध होने के बाद 50 - 50 हज़ार रूपए का जुर्माना लगाया। जुर्माना नहीं देने पर तीन माह की करावास की सजा भुगतने का आदेश दिया। दोषियों ने न्यायालय में जुर्माने की राशि जमा कर दी । उसके बाद उन्हें मुक्त कर दिया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए उत्पाद अधिनियम के विशेष लोक अभियोजक संजय कुमार ने बताया कि होमगार्ड के जवान कुंदन कुमार को 9 फरवरी 2020 को पुलिस ने समाहरणालय गेट के सामने शराब पीकर उत्पात मचाते हुए गिरफ्तार किया था। जबकि दूसरे मामले में गिरीहिंडा के कच्ची सड़क निवासी संदीप कुमार को उत्पाद विभाग की टीम ने 2017 में शराब के नशे में धुत गिरफ्तार किया था। दोनों के खिलाफ अभियोजन द्वारा न्यायालय में गवाही प्रस्तुत की गई । उसके बाद सुनवाई पूरी होने पर न्यायालय ने दोनों को दोषी पाया । लोक अभियोजक ने बताया कि न्यायालय के इस आदेश के बाद लोगों में शराब पीने पर प्रभावी ढंग से रोक लगने की संभावना है।