प्रधानमंत्री कृषि सम्मान योजना के लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन हो रहा है ।इस भौतिक सत्यापन के माध्यम से सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है की इस योजना का लाभ सिर्फ़ आयोग्य लाभार्थियों को हीं मिले। इस योजना के तहत सरकार सीमांत किसानों को एक वर्ष में छह हजार की राशी लाभार्थी के खाते मे चार महीनों के अंतराल में सीधे बैंक खाते में डी बी टी के माध्यम से स्थानांतरित करती है।  केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश के भाव से यह पता चलता है की आर्थिक रुप से समृद्ध किसानों को इस योजना के लिए अयोग्य माना गया है और इसी दिशा निर्देश के कई पहलुओं में एक में 10000/- रुपए से अधिक के पेंशन से मासिक आमदनी वाले किसानों  को भी इस योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए अयोग्य माना गया है। ऐसी स्थिति में वैसे किसान जो आरक्षण या अपने जनउपयोगी होने की वजह से निर्वाचित हुए हैं उनके आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन किए और सिर्फ पंचायत चुनाव में निर्वाचित होने की वजह से इस योजना के लाभ से वंचित करना कहां तक उचित है। इसी संबंध में हमने समस्तीपुर प्रखंड उप प्रमुख एवम अन्य प्रतिनिधियों ने इसे बीना सोचे समझे लिया गया निर्णय बताया एवम सरकार से तुरंत वापस लेने की मांग की ।विस्तृत जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।