दहेज हत्या के एक मामले में दोषी पति व सास को कोट ने 10 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई है।दोनों पर 15 ,15 हजार का अर्थदण्ड भी लगाया गया है। यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायालय स्थित फास्ट ट्रैक कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार तिवारी ने सुनाया अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाली एडीजीसी अलका वाजपेई के मुताबिक घटना की रिपोर्ट मृतक के पिता गंगा दिन की प्रार्थना पत्र पर कोर्ट के आदेश से भदोखर थाने में दर्ज हुई थी रिपोर्ट के अनुसार गंगा दिन की बेटी आरती की शादी 25 जून 2007 को भदोखर क्षेत्र के मध् पुरी निवासी रामचंद्र के साथ हुई थी। आरोप है कि दहेज में बाइक व नकदी ना मिलने पर ससुराल में आरती को परेशान किया जाता था ,पति ससुर व शास ने 19 अप्रैल 2014 को आरती को जला दिया । इलाज के दौरान अस्पताल में उसकी मौत हो गई थी, पुलिस ने विवेचना के बाद पति रामचंद्र ससुर चेतराम व सास भगवान देवी के खिलाफ चारसीट कोर्ट में दाखिल की ट्रायल के दौरान ससुर चेतराम की मौत हो गई, कोर्ट ने दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद दोष सिद्ध होने पर पति व सास को सजा सुनाई