रायबरेली। लाखों ठग कम्पनीज एवं सोसाइटीज ने बारी बारी से देश के करीब 42 करोड़ परिवारों को योजना बनाकर ठगा है, साथ ही गैरकानूनी गतिविधियों में संलिप्त रही इन कम्पनीज एवं सोसाइटीज, को भारत सरकार, ने अनियमित जमा योजना, पाबंदी कानून, 2019 (Buds Act 2019) राज्य का, (पीआईडी, एक्ट) लागू करके देशभर में प्रतिबंधित कर दिया है और इनमें से ज्यादातर की चल अचल संपत्तियों को जब्त कर लिया है। Buds Act 2019 में सरकार एवं संसद ने यह प्रावधान किया है कि देश के समस्त ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों, को इस अधिनियम के अंतर्गत, नियुक्त सक्षम अधिकारी, उनसे आवेदन लेकर उनकी जमाराशि का भुगतान 180 दिन में करेगा जो की उत्तर प्रदेश राज्य में इस कानून के तहत अभी तक पीड़ितों का भुगतान नहीं किया जा रहा जिस वजह से देश में करीब 5 लाख पीड़ित आत्महत्या कर चुके हैं।। करोड़ों पीड़ित मानसिक रूप से अर्धविक्षिप्त हो चुके हैं। समस्त ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों को आत्महत्या करने से बचाने, उनका भुगतान करवाने और उत्तर प्रदेश में Buds Act 2019 की अनुपालना सुनिश्चित करवाने हेतु हमारा संगठन ठगी पीड़ितो, की आवाज गत, 1 दिसंबर, से लगातार प्रदेश, के सभी जिलो, में मिशन भुगतान, पद, भारत यात्रा कार्यक्रम के अंतर्गत जनजागरण अभियान चला रहा है। इस अभियान के अंतर्गत हर जगह समारोह का आयोजन कर रहे हैं। हमारे संगठन न्याय की उम्मीद जरत नजर आ रहा है और इस अवसर पर प्रतिनिधि मंडल भी सभी लोंगो से मुलाकात करने की कोशिश के रहा है। प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश, जिले के लाखो ठगी पीड़ितों को न्याय एवं भुगतान कराने की मांग कर रहा है।