रायबरेली ।अब से 23 साल पहले शिवगढ़ थाना क्षेत्र में हुई हत्या के मामले में कोर्ट ने चार अभियुक्तोंको आजीवन कारावास व अर्थ दंड की सजा सुनाई है । वादी अशोक कुमार पुत्र ननकू प्रसाद नि०- ग्राम लालगंज मजरे बहुदाखुर्द थाना शिवगढ़ रायबरेली के पिता की विपक्षीगण/अभियुक्तगण सुरेश कुमार पुत्र बाबू लाल तेली गंगा प्रसाद पुत्र सुखई पासी , अचल ऊर्फ राम अचल पुत्र गंगा प्रसाद, श्रीमती शबनम पत्नी मुन्ना बेहना समस्त निवासीगण ग्राम लालगंज मजरे बहुदाखुर्द थाना शिवगढ़ रायबरेली द्वारा लाठी,डण्डों व ईटों से पीट-पीट कर हत्या कर दी गयी थी। इस सम्बंध मे थाना शिवगढ़ पर प्राप्त तहरीर पर मु0अ0स0-144/2000 धारा-147,149,302,323 भादवि व (3)(2)(5) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई थी। साक्ष्यों को संकलित कर आरोपों की पुष्टि होने पर आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किय़ा गया था। न्यायालय द्वारा चार अभियुक्तों को आजीवन कारावास एवं 26,000/-,26,000/- रूपये अर्थदण्ड की सजा दी गयी।