फ़तेहपुर गुरुवार को जिला न्यायालय के सी०जे०एम० कोर्ट ने एनडीपीएस एक्ट के एक मामले की अंतिम सुनवाई करते हुए गवाहों के बयान व सबूतों के आधार पर एक अभियुक्त राजू पुत्र राजबहादुर रैदास निवासी ग्राम मीरखपुर कोतवाली बिन्दकी को दोषी करार देते हुए एक वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। अभियुक्त को बिन्दकी कोतवाली पुलिस ने गाँजा तश्करी में वर्ष 2007 में गिरफ्तार कर जेल भेजा था। जो कि जेल जाने के कुछ माह बाद जमानत पर रिहा हो गया था। लेकिन मुकद्दमा अदालत में विचाराधीन था। गुरुवार को जिला न्यायालय के सी०जे०एम० कोर्ट ने मामले की अंतिम सुनवाई कर अभियुक्त के लिए सजा का ऐलान किया। अभियुक्त को सजा सुनाए जाते ही अदालत में मौजूद पुलिस कर्मियों ने उसे हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। अभियुक्त के खिलाफ शासकीय अधिवक्ता फिरोज आलम ने गवाहों के बयान सबूत व दलीलें पेश किये।