शहर के पीरनपुर मुहल्ले के रहने वाले विनोद कुमार ने शिकायतकर्ता को राजकीय शिक्षक होते हुए भूमाफिया बताया। उन्होने अपनी पीड़ा जाहिर करते हुए कहा कि मनगढ़ंत तथ्यां के आधार पर शिकायती पत्र दे रहा है। पीड़ित ने डीएम को शिकायती पत्र सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। विनोद कुमार ने बताया कि भूमि गाटा सं. 195 रकबा 0.8030 हे. अर्थात 4 बीघा 19 बिसवा 02 कसी भूमि स्थित अबुल कासिमपुर के संक्रमणीय भूमिधर व काश्तकार हैं। भूमि को दिवंगत स्वामी चंदिकादास चेला रामशरनदास निवासी अयोध्या कुटी ने अपने जीवनकाल में 23 नवंबर 1966 को भूमि गाटा संख्या 195 का बैनामा पार्वती देवी पत्नी शिवदत्त शुक्ला निवासी मोहल्ला पीरनपुर के हक में किया था। जिसका नामांतरण आदेश खतौनी फसली सन 1376 लगायत 1378 फसली की खाता सं. 4 पर अंकित है। जो उनकी आजी रही है। उनके मृत्यु के पश्चात उक्त भूमि वरासतन उनके पिता कमला प्रसाद पुत्र शिवदत्त शुक्ला के नाम वरासतन अंकित हुई। जिस पर उनको कब्जा दखल व स्वामित्व है। सह खातेदार विनोद ने अपने अंश 1/3 भाग से केसीसी ऋण लिया है। जो खतौनी में दर्ज है। बताया कि शिकायतकर्ता धीरेंद्र सिंह ने 19 मार्च 2023 को श्यामदास चेला चंद्रिकादास से पंजीकृत वसीयत तहरीर कराया। उसी के आधार पर मिथ्या व मनगढ़ंत तथ्यों के आधार पर उनको परेशान करने की नियत से शिकायती प्रार्थना पत्र देता रहता है। बताया कि धीरेंद्र सिंह राजकीय शिक्षक है। शिक्षा विभाग से सांठगांठ करके यदा कदा ही शिक्षण कार्य के लिए विद्यालय जाता है। यह बहुत बड़ा भूफिया भी है। ऐसी स्थिति में धीरेंद्र सिंह की जांच कराकर न्यायोचित कार्रवाई किया जाना आवश्यक है। मांग किया कि उनकी भूमि सुरक्षित करते हुए धीरेंद्र सिंह के विरूद्ध उचित कार्रवाई की जाए।