अशोकनगर जिला न्यायालय ने दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही ₹8000 रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है। आरोपी पीड़िता को उसके घर से रात में बहला फुसलाकर कर ले गया था। अशोकनगर बस स्टैंड पर एक ट्रक में आरोपी ने उसके साथ गलत काम किया था। सहायक मीडिया सेल प्रभारी यशपाल सिंह यादव ने बताया कि पीडिता ने माता-पिता के साथ आकर देहात आने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसके अनुसार 20 सितंबर 2021 को रात करीब 11:00 बजे आरोपी ने उसके साथ बलात्कार किया था।