मध्यप्रदेश राज्य के सिवनी ज़िला से अनिल दिनेश्वर ,मोबाइल वाणी के माध्यम से बताते है कि केओलारी विधानसभा के तहत खुर्जीपार ,सकरी ,अरंडिया, नसीपुर और बागडोंगरी रेत खदानों का संचालन किया जाता है। इन रेत खदानों से निकाली गई रेत का उपयोग अनुसूचित जाति, जनजातियों के श्रमिक सदस्यों और कारीगरों , ग्रामीण लोगों द्वारा अपने स्वयं के उपयोग के लिए अनुमति देने का अनुरोध किया गया था। कलेक्टर को पत्र लिखते हुए विधायक ठाकुर रजनीश सिंह ने कहा, "मुझे जानकारी मिली है कि बालाघाट कलेक्टर ने निम्नलिखित नियमों के तहत निर्देश जारी किए गए हैं, अतः विधायक ने जिला कलेक्टर को मध्य प्रदेश रेत खनन परिवहन भंडारण और व्यापार नियम 2019 के नियम चार दो के अनुसार अनुसूचित जाति, जनजाति के श्रमिक सदस्य के रूप में काम करने के लिए कहा। ।