प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना व प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना संचालित है जिसके अंतर्गत बिमित व्यक्ति की दुर्घटनावश असामायिक मृत्यु होने पर वह स्थाई अपंगता की स्थिति में ₹200000 की आर्थिक सहायता राशि विमित व्यक्ति के परिवारजनों को देने का प्रावधान है जो प्राप्त राशि किसी न किसी रूप में परिवार चलाने में अपंगता की स्थिति में स्वास्थ्य उपचार में सहायक सिद्ध होती है ऐसे ही प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना के माध्यम से जिले के लखनादौन विकासखंड के ग्राम धूमा निवासी स्व सविता यादव जो की आजीविका मिशन अंतर्गत राधास्वा सहायता समूह से जुड़ी हुई थी जिनका समूह के माध्यम से ग्रामीण बैंक शाखा धूम में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा हुआ था सविता यादव की 18 अगस्त 2021 को दुर्घटना वर्ष आज से झुलस जाने के कारण मृत्यु हो गई थी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के प्रावधान अनुसार सविता यादव के निकटतम वर्षण पति मुरली धर यादव को बैंक द्वारा ₹200000 की आर्थिक सहायता स्वीकृत हुईl