सिवनी कलेक्टर श्री क्षितिज सिंघल जी द्वारा आदेश जारी कर आमजन की धार्मिक आयोजन विवाह समारोह या अन्य प्रयोजन हेतु , ध्वनि प्रदूषण नियम 2000 यथा संशोधित नियम3(1) व 4(1) अनुसार नियमावली शेड्यूल अनुसार ध्वनि तीव्रता निर्धारित की गई है जिसके अनुसार विधिवत अनुमति प्रदान किए जाने के लिए, संबंधित अनुभाग के अनुविभागीय दंडाधिकारी को अधिकृत किया है