लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन की तरफ से प्रदेश में संचालित फर्जी नर्सिंग कॉलेजों के संचालन को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को नए नियम संबंधित नोटिफिकेशन पेश करने के लिए समय प्रदान करते हुए अगली सुनवाई 26 फरवरी को निर्धारित की है।युगलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि शेष कॉलेजों की जांच सीबीआई तीन माह में पूरी कर जांच रिपोर्ट न्यायालय में पेश करें। याचिका पर गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से दो आवेदन पेश किए गए। आवेदन में राहत चाही गई थी कि वर्ष 2002 तथा 2023 के छात्रों की नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ करने अनुमति प्रदान की जाए। इसके अलावा नये सत्र में दाखिला प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की जाए। याचिकाकर्ता की तरफ से आपत्ति पेश करते हुए कहा गया कि सरकार ने डिप्लोमा नर्सिंग कॉलेज की मान्यता संबंधित नियमों को शिथिल कर दिया है। सीबीआई की जांच भी लंबित है। युगलपीठ ने याचिकाकर्ता को नियम शिथिल करने के संबंध जारी नोटिफिकेशन पेश करने के निर्देश जारी किए हैं। याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता आलोक बागरेचा ने पैरवी की।