अभियोजन पक्ष की ओर से मुकदमा पैरवी कर रहे जिला शासकीय अधिवक्ता अरविंद त्रिपाठी व विशेष लोक अभियोजक रमेश चंद्र मिश्रा ने बताया कि थाना निघासन क्षेत्र के गदियाना में 22 जुलाई 2014 को दिन में तीन अभियुक्त मजहर, अजहर, कमाल, सद्दीक, हैदर, अमजद व बंगाली उर्फ वारिस हाथों में लाठी, डंडे, असलहा, कुल्हाड़ी व बांका लेकर गांव में वादी मुकदमा हसरत अली के घर में घुस गए और घर में बैठे हसरत अली व उसके पिता सगीर को लाठी, डंडों और बांके से मारने लगे। दोनों को खींचकर घर के बाहर ले आए।