फसलों की सुरक्षा के लिए प्रदेश के किसानों को सरकार दे रही है 90 फीसदी तारबंदी अनुदान खजनी गोरखपुर।। आवारा छुट्टा पशुओं और नीलगायों से अपनी फसलों की सुरक्षा किसानों के लिए एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक महत्वपूर्ण सरकारी योजना चलाई जा रही है। जिसमें किसानों को अपने खेतों के चारों तरफ तार का बाड़ लगाने के लिए सरकार द्वारा अनुदान दिया जा रहा है। इस यूपी तारबंदी योजना के तहत किसानों को इसका लाभ कैसे मिलेगा,इसका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा,और उसमें कौन से दस्तावेज़ चाहिए,यह सारी जानकारी दी जा रही है। दरअसल छुट्टा पशुओं से प्रदेश में किसानों की समस्याएं बढ़ गई हैं, किसान अपने खेतों में घुमंतू आवारा पशुओं से परेशान हैं। छुट्टा पशु गाय,सांड,नीलगाय आदि पशु इस समस्या की जड़ बने हुए हैं और ये किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस गंभीर समस्या को ध्यान में रखते हुए,सरकार ने उत्तर प्रदेश तारबंदी योजना की शुरुआत की है। जिससे किसानों को अपने खेतों की तारबंदी करने में मदद मिल सके।योजना में सरकार किसानों को 80 से 90 प्रतिशत की छूट दे रही है। यदि किसी किसान ने अपने खेत में ₹10 हजार के तार लगाए हैं, तो सरकार उसे ₹9 हजार की सब्सिडी देगी इस तरह किसानों को सिर्फ ₹1हजार ही देना होगा। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों के पास आधार कार्ड,बैंक पासबुक,मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, और खरीदे हुए तार की रसीद या बिल की आवश्यकता होगी। तारबंदी योजना की आॅनलाइन आवेदन की प्रक्रिया के जरिए किसान जैसे ही दस्तावेज अपलोड करेंगे तो कुछ ही दिनों में उनके आधार कार्ड से लिंक बैंक खाते में सरकार द्वारा अनुदान (सब्सिडी) की धन राशि भेज दी जाएगी। इस योजना का लाभ प्रदेश के सभी किसान उठा सकते हैं।