गोरखपुर। वर्ष 2017 में थाना गुलरिहा पर पंजीकृत मानव तस्करी का अपराध कारित करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्ता तब्बसुम को 14 वर्ष सश्रम कारावास व 20,000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।