बिहार सरकार वैसे सभी इच्छुक व्यक्ति को जो परिवहन विभाग से जुड़कर स्वरोजगार करना चाहते हैं, उनके लिए मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के तहत बस वाहन खरीदने पर 05 लाख रुपये अनुदान मुहैया कराया जा रहा है। इस योजना का लाभ लेने लिए जरुरी कागजात के साथ आवेदन करना होगा। आवेदन करने की प्रक्रिया चालू है जो 27 दिसम्बर 2023 तक चलेगी। परिवहन विभाग के अनुसार इस योजना का लाभ लेने के लिए अबतक 09 लोगों के द्वारा आवेदन किया गया है। योजना का लाभ लेने के लिए मात्र 01 सप्ताह बाकी है। इस अवधि के बीच आवेदन स्वीकृत किया जायेगा। इस संबंध में जिला परिवहन पदाधिकारी शेखपुरा ने बताया कि आमजनों को स्वरोजगार करने व प्रखंडों एवं सुदूर पंचायतों के अंतर्गत आमजनों को जिला मुख्यालय से जोड़ने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना शुरू की गई है। इसके तहत लाभुकों को बस खरीद करने पर प्रति बस 05 लाख रूपये अनुदान राशि दी जायेगी। जिलें के 05 प्रखंडों को जिला मुख्यालय से जोड़ने के लिए कुल 35 लोगों के लक्ष्य के विरूद्ध 09 लोगों ने आवेदन किया है जिसमें बरबीघा-04, चेवाड़ा-03, अरियरी-02 लोगों के द्वारा आवेदन किया गया है। आवेदन की अंतिम तिथि 27 दिसम्बर 2023 है जो व्यक्ति इस योजना का लाभ लेना चाहते है वे यथाशीघ्र परिवहन विभाग के बेवसाइट पर आवेदन करें। इसके लिए जरूरी अर्हता न्यूनतम आयु 18 वर्ष लाभुक का डाइविंग लाइसेंस, किसी सरकारी सेवा में कार्यरत न होना तथा संबंधित प्रखंड का निवासी होना अनिवार्य है। इस योजना का लाभ लेने के लिए सयुक्त रूप से आवेदन कर सकतें है। बताते चले कि जिले के सदर प्रखंड को छोड़कर 05 प्रखंडों में प्रत्येक प्रखंड से अनुसूचित जाति/जनजाति के 02 अत्यंत पिछड़ा वर्ग-02 पिछड़ा वर्ग के 01 सामान्य से-01 एवं अल्पसंख्यक वर्ग के 01 लाभुकों को लाभ प्रदान किया जायेगा।विस्तृत जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।