‘मेडिकल क्लेम के लिए मरीज का 24 घंटे अस्पताल में भर्ती रहना जरूरी नहीं’, कंज्यूमर कोर्ट का बड़ा आदेश
मेडिकल इंश्योरेंस क्लेम को लेकर वडोदरा की उपभोक्ता फोरम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा कि है क्लेम के लिए किसी भी व्यक्ति का अस्पताल में 24 घंटे तक भर्ती रहना जरूरी नहीं है। कोर्ट ने कहा कि अब समय बदल चुका है।विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।