इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट से मिनी ट्रायल को कानूनी मान्यता नहीं ऐसे पोस्ट की अभियुक्त ट्रायल के दौरान बचाव साक्षी के रूप में इस्तेमाल कर सकता है।