आपराधिक प्रवृत्ति के तीन लोगों को जिलाधकारी ने उप्र गुंडा नियंत्रण निवारण अधिनियम के तहत छह-छह माह के लिए जिलाबदर किए जाने का आदेश न्यायालय में पारित किया है।