अपर सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार सिंह ने एक फैसले में बालिका के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में आरोपी को जुर्म साबित होने पर ढाई वर्ष की कैद ओर 4500 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।