बेसिक शिक्षा विभाग से मान्य पाठ्यक्रम से ही निजी विद्यालयों को शिक्षा देनी होगी वह मनमाने प्रकाशक की पुस्तकों को प्रयोग नहीं कर सकेंगे शासन की ओर से मान्यता की गई गाइडलाइन जारी की गई है