सुप्रीम कोर्ट ने अर्धसैनिक बलों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि वह कार्मिक, पेंशन और लोक शिकायत मंत्रालय के पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा जारी तीन मार्च, 2023 के आफिस मेमोरेंडम (कार्यालय प्रपत्र) का पालन करेगी। इस ऑफिस मेमोरेंडम में कुछ शर्तों के साथ कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना अपनाने का 31 अगस्त, 2023 तक वन टाइम विकल्प दिया गया है।इस खबर को सुनने के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।