वाराणसी। माफिया मुख्तार अंसारी को फर्जी शास्त्र लाइसेंस मामले में दोषी पाया है। मुख्तार अंसारी को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। मुख्तार पर दो लाख दो हजार रूपए जुर्माना लगाया गया है। ये फैसला विशेष न्यायाधीश एमपी - एमएलए अवनीश गौतम की अदालत ने पूर्व विधायक बाहुबली मुख्तार अंसारी को आईपीसी की धारा 428, 467,468,120 बी व आर्म्स एक्ट की धारा 30 के तहत आरोप सिद्ध होने पर दोषी पाया है।