खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत गरीब बेसहारा और दिव्यांग हितग्राहियों को राशन मिलता है अब बिना आधार के बीच में पंजीयन होने के बाद हितग्राहियों को राशन प्राप्त करने के लिए सुविधा रहेगी इस सुविधा के लिए गरीब और जरूरतमंद अपना पंजीयन करा सकते हैं इसके बाद राशन मिलने की सुविधा मिल सकेगी जिला खाद्य अधिकारी एन सी पे दाम ने बताया अब तक जिले के 58 परिवारों को लाभ मिला है