उद्देश योजना का असहाय है संकट पर अनुसूचित जाति के बीमार निराश्रित विकलांग व्यक्तियों को सहायता करना योजना के अंतर्गत जरूरतमंद अनुसूचित जाति जनजाति के लोग को तुरंत आर्थिक सहायता पहुंचाई जाती है अपनी निर्धनता और आशा है और सत्ता के कारण संकट पन की स्थिति में हो तथा जिन्हें शासन की अन्य योजनाओं से सहायता मिलने की संभावना ना हो इसमें पात्र अपाहिज अंधे निराश्रित वृद्धा एवं में से परिवार जिन की देखभाल करने वाला कोई ना हो ऐसे परिवार के लिए जिसके मुखिया का निधन हो गया हो और परिवार में कोई भरण-पोषण की कोई तत्काल व्यवस्था नहीं हो पा रही है ऐसी स्थिति में परिवार को जिला कलेक्टर द्वारा ₹2000 तक का एक पोस्ट आर्थिक सहायता की जाती है योजना को प्राप्त करने के लिए जरूरतमंद व्यक्ति द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र नाम पता अतः बीमारी की स्थिति चिकित्सा का प्रमाण पत्र जाति प्रमाण पत्र एवं मूल निवासी प्रमाण पत्र जाति कल्याण विभाग एवं मंडल संयोजक को दे सकते हैं