तमिलनाडु राज्य से शुभम कुमार ने साझा मंच मोबाइल वाणी के माध्यम से बताया कि वो दो तीन कंपनी में काम किए है। एक कंपनी में रिजाइन नहीं कर पा रहे है जिस कारण पीएफ की समस्या हो रही है। उन्हें पीएफ एक जगह करवाना है

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पीएफ निकालने से पहले आपको कुछ चीजों पर ध्यान देना होगा। जैसे- आपका केवाईसी, आपके बुनियादी विवरण, कंपनी का सत्यापन और पुरानी कंपनी से नयी कंपनी में ट्रांसफर। यदि आपके सारे विवरण सही हैं, तो ट्रांसफर प्रक्रिया नई कंपनी ज्वाइन करते ही स्वचालित रूप से हो जाएगी। ट्रांसफर प्रक्रिया पुरानी और नयी दोनों कंपनियां कर सकती हैं या आप खुद भी ऑनलाइन कर सकते हैं। अगर यह प्रक्रिया अस्वीकृत हो रही है, तो हो सकता है कि आपके विवरण या केवाईसी सही तरीके से अपडेट नहीं है। हम सुझाव देते हैं कि आप पहले अपनी दोनों कंपनियों से बात करें और अगर समस्या का समाधान नहीं होता है तो पीएफ ऑफिस में लिखित शिकायत दर्ज करें.
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Sept. 21, 2020, 4:27 p.m. | Tags: govt entitlements   int-PAJ   workplace entitlements