बिहार राज्य के जमुई जिला से मुन्ना साझा मंच मोबाइल वाणी के माध्यम जानना चाहते है कि किसान सम्मान योजना का लाभ पाने के लिए जब ऑनलाइन आवेदन किया जाता है उसके बाद क्या उसे ब्लॉक में जमा किया जाता हैं ?

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आपको बताना चाहते हैं कि पीएम-किसान सम्मान योजना के तहत देश भर के सभी किसान परिवारों को हर चार महीने में 2000/- की तीन समान किस्तों में रुo 6000/- प्रति वर्ष की सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत परिवार की परिभाषा पति, पत्नी और नाबालिग बच्चे हैं। फंड सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में स्थानांतरित किया जाएगा। नामांकन के लिए किसान को राज्य सरकार द्वारा नामित स्थानीय पटवारी/ राजस्व अधिकारी/ नोडल अधिकारी (पीएम-किसान) से संपर्क करना होगा। कॉमन सर्विस सेंटर (CSCs) को फीस के भुगतान पर योजना के लिए किसानों का पंजीकरण करने के लिए अधिकृत किया गया है। pmkisan.gov.in/ पोर्टल में किसान कॉर्नर के ऑप्शन को क्लिक करके किसान अपना स्व-पंजीकरण भी कर सकते हैं। पोर्टल में किसान कॉर्नर का ऑप्शन यूज करके किसान अपने आधार कार्ड के अनुसार पीएम-किसान डेटाबेस में अपना नाम भी संपादित कर सकते हैं तथा इसके माध्यम से किसान अपने भुगतान की स्थिति भी जान सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप पीएम-किसान सम्मान निधि हेल्पलाइन नंबर- 011-24300606, 0120-6025109 पर कॉल कर सकते हैं।
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Aug. 26, 2020, 5:45 p.m. | Tags: int-PAJ   farmer   government scheme