बिहार राज्य के जमुई जिला से मुन्ना मोबाइल वाणी माध्यम से पूछ रहे है कि सरकार द्वारा अंत्योदय योजना में विकलांगों को शामिल किया गया है तथा इसके अंतर्गत यदि एक घर में दो विकलांग व्यक्ति है तो क्या दोनों को अंत्योदय कार्ड अलग अलग बनवाना पड़ेगा या एक ही में उन दोनों को राशन की प्राप्ति हो जायगी ?

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आपको बताना चाहते हैं कि सरकार अत्यंत ग़रीब परिवारों और दिव्यांगों की खाद्य एवं सामाजिक सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए उनके कल्याणार्थ अंत्योदय राशन कार्ड जारी करती है, जिसके माध्यम से उन्हें हर महीने दो और तीन रुपए प्रति किलो की न्यूनतम क़ीमत पर सरकारी राशन की दुकानों से अन्न और अन्य सुविधाएँ दी जाती हैं। इसके माध्यम से सरकार द्वारा ग़रीबों के हितार्थ चलायी जा रही अधिकांश योजनाओं का लाभ लिया जा सकता है। अंत्योदय योजना के तहत मिलने वाला पैंतीस किलो राशन प्रति कार्ड होता है, न कि प्रति व्यक्ति। इसलिए आप दोनों भाईयों के दृष्टिबाधित होने की स्थिति में भी, चूँकि आप एक ही माँ-बाप की संतान हैं और साथ ही रहते हैं, आपको एक राशन कार्ड पर पैंतीस किलो अनाज ही मिल पाएगा। इस कार्ड को ऑनलाइन और ऑफ़लाइन दोनों तरीक़ों से बनवाया जा सकता है। ऑनलाइन बनवाने के लिए अपने राज्य के सम्बन्धित विभाग की वेबसाईट पर दिए गए आवेदन पत्र को डाउनलोड कर सभी ज़रूरी विवरण भरकर अपनी चालीस प्रतिशत से अधिक की विकलांगता-प्रमाण पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज़ों को संलग्न कर उसे निकटतम राशन कार्ड कार्यालय में जमा कर दें। अगर आपके दिए गए दस्तावेज़ों और आवेदन पत्र में दिए गए विवरणों की सत्यता प्रमाणित हो जाती है, तो एक महीने के भीतर आपका राशन कार्ड आपके घर के पते पर पहुँच जाएगा। इसके साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज- विकलांगता प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, किराए के मकान हेतु किरायानामा, आयु प्रमाण पत्र, किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित फ़ोटोग्राफ़्स, परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड इत्यादि की ज़रूरत पड़ेगी। ऑफ़लाइन बीपीएल कार्ड बनवाने हेतु आप अपने शहर के सर्किल कार्यालय या ग्राम पंचायत से आवेदन पत्र लेकर उपरोक्त बताए गए दस्तावेज़ों को संलग्न करते हुए उसे सही तरीक़े से भरकर जमा कर दें। इसके एक महीने के बाद आप जाकर वहीं से अपना राशन कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। अंत्योदय कार्ड से सम्बन्धित सर्कुलर और अन्य जानकारियों हेतु आप बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री द्वारा मार्च, 2020 में जारी किए गए मोबाईल नम्बर- 943-180-0962, 947-001-7745, 947-027-9066, और लैंड लाइन नंबर 0612-250-7098 / 221-7636 या फिर नेशनल फ़ूड सिक्योरिटी पोर्टल, भारत सरकार द्वारा बिहार के लिए जारी टोल फ़्री नम्बर- 1800-425-2977 पर कॉल कर अधिक जानकारी ले सकते हैं।
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Aug. 25, 2020, 4:45 p.m. | Tags: disability   int-PAJ   PDS   BPL   government scheme