बिहार राज्य के जमुई ज़िला से मुन्ना,साझा मंच मोबाइल वाणी के माध्यम से बताते हैं कि आरबीआई बैंक द्वारा दिव्यांगों को भी लोन देने का प्रावधान दिया गया है। लेकिन यदि बैंक लोन ना दे तो इसकी शिकायत कहाँ करनी होगी और इससे सम्बंधित नंबर की भी जानकारी दें।

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आपको बताना चाहते हैं कि जिस बैंक की शाखा से आप ऋण लेना चाहते हैं, अगर उसका शाखा प्रबंधक आपको अनुचित तरीक़े से ऋण देने से मना करता है, तो आप उसकी शिकायत उस बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय में कॉल कर या पत्र के माध्यम से कर सकते हैं। बैंकों की हर शाखा में उनके क्षेत्रीय कार्यालय और मुख्य कार्यालय के पते और नम्बर सूचना पटल पर लिखे या चिपकाए गए रहते हैं। अगर आप हमसे नम्बर जानना चाहते हैं तो पहले आपको ये बताना होगा कि किस बैंक की शिकायत आपको करनी है? तभी हम आपकी मदद कर पाएँगे।साथ ही हम दिव्यांगों के लिए 'हमारी वाणी' नाम से एक अलग से सेवा चला रहे हैं। आप अपना प्रश्न हमारी वाणी सेवा के निशुल्क नंबर 9266344222 पर भी पूछ सकते हैं।
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Aug. 12, 2020, 6:02 p.m. | Tags: int-PAJ   disability   rural banking