बिहार राज्य के ज़िला जमुई के चकई प्रखंड के गुटवे पंचायत से हमारे एक श्रोता कहते है कि उनका राशन कार्ड में दो लोगों का नाम नहीं जुड़ा है ,जिस कारण उन्हें राशन नहीं मिल रहा है

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बिहार में राशन कार्ड में नाम जोड़ने की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार है, 1) आपको अपने क्षेत्र की राशन खाद्य प्रदायक दुकान पर जाना होगा, 2) आप वहां से नामों को जोड़ने के लिए फॉर्म प्राप्त करेंगे, 3) फॉर्म सावधानी से भरा जाना होगा और जिसका नाम जोड़ना है उसका नाम साफ़ भरा होना होगा , 4) सभी दस्तावेजों को फॉर्म के साथ परिवार के मुखिया द्वारा कार्यालय में प्रदान किया जाना चाहिए, 5) अतिरिक्त नाम जोड़ने के मामले में आप आवासीय प्रमाण के लिए प्राधिकरण से जन्म प्रमाण पत्र जोड़ सकते हैं, 6) फॉर्म में प्रदान किए गए सभी दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन के बाद, आपका फॉर्म जमा कर लिया जाएगा और आपको एक संदर्भ संख्या मिलेगी, 7) ऑफलाइन आवेदन की स्थिति की जांच के लिए नंबर का उपयोग बाद में किया जा सकता है, 8) 1 महीने के भीतर आपको डाक के माध्यम से अपने पंजीकृत पते पर जोड़े गए नामों के साथ नया राशन कार्ड मिलेगा। नवजात बच्चे का नाम जोड़ने के लिए आवश्यक दस्तावेज़ हैं, आवेदक बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी, मूल राशन कार्ड, अभिभावक आईडी प्रमाण, बिजली का बिल, आय का प्रमाण पत्र। शादी के बाद नाम जोड़ने के लिए आवश्यक दस्तावेज़ हैं शादी का प्रमाण पत्र, दुल्हन का नामकरण प्रमाण पत्र (माता-पिता राशन कार्ड से), पति का मूल राशन कार्ड, आधार कार्ड , यदि आधार कार्ड नहीं है तो आधार कार्ड आवेदन का नंबर, बिजली का बिल, आय का प्रमाण पत्र, एलपीजी कनेक्शन का नंबर। (अगर उपलब्ध हो तो)। यदि आप निवास का कोई प्रमाण नहीं दे सकते हैं तो अंचल का एफएसओ आपके पड़ोस के दो स्‍वतंत्र गवाह से विवरण रिकार्ड द्वारा पूछताछ करता है। राशन कार्ड तैयार करने की निर्धारित समय सूची साधारणत:15 से 20 दिनों की होती है। इसीलिए प्रक्रिया और समय सीमा में एक राज्‍य से दूसरे राज्‍य में अंतर हो सकता है।
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June 4, 2020, 5:36 p.m. | Tags: food   int-PAJ   RTF   PDS