गिरिडीह,धनवार से राकेश मिश्रा झारखण्ड मोबाइल वाणी पर rti के बारे में जानकारी दे रहे है कि यह कानून भ्रस्टाचार को ख़त्म करने के लिये बनाया गया यह 15 जून 2005 को संसद द्वारा पारित किया गया,जो 12 अक्टूबर को लागु हुआ, इससे किसी नागरिक को सरकारी कार्यालयों में हो रहे कार्यो कि दस्तावेज को पढने,जानने और सुचना प्राप्त करने का अधिकार मिला है यह आम नागरिको को शक्ति प्रदान करता है.और सभी नागरिको से अपील करते है कि इसे जरुर प्रयोग में लाये.