कैलाश गिरी बोकारो चंद्रपुरा से झारखण्ड मोबाइल वाणी पर बताया की उन्होने सुचना अधिकार अधिनियम २००५ के तहत सुचना के लिए पंचायत सचिव तारानारी को आवेदन दिया था परन्तु लगभग २ माह बीत जाने के बाद भी सुचना उपलब्ध नहीं करवाई गए तत्पश्चात उन्होंने प्रथम अपीलीय पदाधिकारी के पास अपील किया हैं