बोकारो: कैलाश गिरि ने चंद्रपुरा, बोकारो से झारखण्ड मोबाइल वाणी के माध्यम से कहते हैं कि केंद्र और राज्य सरकार की ओर से शिक्षा का अधिकार कानून पहली कक्षा से आठवीं तक सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मुहैया करने के लिए लागु की है.इस कानून में यह प्रावधान भी किया गया है कि जो माता-पिता अपने बच्चों स्कूल नही भेजतें हैं उन्हें सजा दी जाएगी. सभी स्कूलों में अच्छे भोजन, पुस्तक, छात्रवृति आदि की व्यवस्था है लेकिन कई स्कूलों में शौचालय की व्यवस्था नही है, खाना बनाने के लिए भवन नही है आदि सुविधाओं के आभाव के कारण अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजने से कतराते हैं.वे कहते हैं कि इस कानून में यह भी प्रावधान है कि सभी निजी स्कूलों में बीपीएल परिवारों के बच्चो के २५% नामांकन कराया जाये. इसे भी पालन नही क्या जा रहा है. वे कहते है कि अधिकारीयों से अनुरोध है कि बोकारो के ऐसे स्कूलों को चिन्हित उस पर कार्रवाई करें.