झारखण्ड राज्य के बोकारो जिला के पेटरवार प्रखंड के तेनुघाट से सुषमा कुमारी मोबाइल वाणी के माध्यम से बताती हैं, कि सरकार द्वारा दिव्यांग लोगों तक लाभ पहुंचाने के लिए दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 में लागु किया गया है। इसके तहत सभी दिव्यांगों को नौकरी देने में 4 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। दिव्यांग लोगों को दिव्यांग पेंशन,आवास,निःशुल्क शिक्षा, सुगम्य भारत अधिनियम के तहत सभी सार्वजनिक स्थलों में पहुंचने के लिए ट्रेनों,मेट्रों में आरक्षण देने का आदेश दिया गया।