जिला धनबाद तोपचांची से फर्केश्वर महतो जी मोबाइल वाणी के माध्यम से बताते हैं कि 10 सितम्बर 2013 को देश भर में खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी भोजन का अधिकार अधिनियम को लागु किया गया। इसे लागु करने के लिए राज्य सरकार द्वारा झारखण्ड में 2011 सामाजिक जनगणना को आधार मान कर रासन कार्ड का वितरण किया गया। कानून के अनुसार गोटा अनाज जैसे-गेहूं,तेल,सोयाबीन एवं अन्य सामग्री भी दिया जाना है। लेकिन अबतक कार्डधारियों को केवल चावल,किरोसिन तेल,नमक एवं चीनी ही दिया जाता है।वहीँ सफ़ेद रासन कार्डधारियों को केवल किरोसिन तेल ही नसीब हो पता है।इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए जन-वितरण प्रणाली में कम्प्यूट्रीकृत मशीन के द्वारा अनाज वजन कर वितरण किया जाए। साथ ही जनवितरण केंद्रों की देखरेख करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं पंचायत के जन प्रतिनिधियों को सुनिश्चित किया जाए तभी इसमें पारदर्शिता आएगा।इसके अतिरिक्त समय पर खाद्यान नहीं उपलब्ध रहता है इसके लिए भी भण्डारण की व्यवस्था प्रखंड स्तर से किया जाए।