जिला हज़ारीबाग़ दाढ़ी प्रखंड से मोहमद असरार अंसारी जी मोबाइल वाणी के माध्यम से बताते हैं कि कम उम्र में छोटी बच्चियों की शादी करना अपराध है साथ ही जीवन जोड़ी का मानसिक,आर्थिक और शारीरिक रूप से काफी नुकसान दायक होता है।कम आयु में शादी होने से पति-पत्नी के साथ-साथ बच्चो पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है।वे कई रोगों का शिकार हो जाते हैं।अतः लड़कों की शादी कम से कम 21 और लड़कियों की शादी कम से कम वर्ष में करना चाहिए।